Banshavali Certificate Kaise Banaye : अब ऐसे बनेगा वंशवली प्रमाण पत्र जाने क्या है पूरी रिपोर्ट
Banshavali Certificate Kaise Banaye
क्या आप भी बिहार के रहने वाले उम्मीदवार हैं जो कि अपना वंशावली बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप किस प्रकार से अपना वंशावली बनाएंगे इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर बैठे बैठे वंशावली सर्टिफिकेट बना सकते हैं वंशावली सर्टिफिकेट कैसे बनाने के अंतर्गत जमीन का बटवारा करने के लिए सबसे पहले आपको वंशावली बनवाना पड़ता है तथा इसका नियम बदल दिया गया है जिसमें पूरी विस्तृत जानकारी को जानने के लिए आपको दी गई इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक से अंत तक पढ़ना होगा इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको वंशावली से जुड़ी सभी विशेष जानकारी के बारे में विस्तार से बताएंगे वंशावली सर्टिफिकेट कैसे बनवाने के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों के माध्यम से कर सकते हैं जिसकी विस्तृत जानकारी हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से विस्तार पूर्वक से बताएंगे ।
Banshavali Certificate Kaise Banaye – Overview
Name Of The Article | Banshavali Certificate Kaise Banaye |
Type Of Article | Latest Update |
Apply Mode | Online + Offline |
Banshavali Certificate Kaise Banaye कौन जारी किए
वंशावली प्रमाण पत्र को संक्षिप्त के द्वारा जारी किया गया इस संबंध में पंचायती राज विभाग से जारी किए गए हैं इस संबंध से पंचायती राज विभाग के ऊपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों विकास आयुक्त जिला परिषद और जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को पत्र भेज दिया गया जिस व्यक्ति को वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वह संपर्क पत्र पर अपनी वंशावली का वितरण और स्थानीय विज्ञान वास होने का साक्षी के साथ लिखित आवेदन समिति ग्राम पंचायत के सचिव को देंगे सचिव अधिकतम 7 दिनों के अंदर जांच करके बाद इसकी अनुशासन ग्राम कर्मचारियों को दी जाएगी ।
Banshavali Certificate Kaise Banaye शुल्क देना होगा
वंशावली बनाने के लिए आवेदन के साथ 10 नगद पंचायत कार्यालय में देना होगा पंचायत सचिव इस शुल्क को युवराज के आवेदन को रसीद देंगे या अशोक राशि पंचायत निधि का हिस्सा बनेगी पंचायत सचिव ऐसे कर आवेदन का वितरण को संधारित पणजी में दर्ज करेंगे दोबारा वंशावली निर्धारित करने के लिए आवेदक को पंचायत सचिव के पास ₹100 का शुल्क जमा करना होगा आदि ।