Coaching Center Rule Update: Coaching Center Rule 16 साल से कम उम्र के बच्चो की कोचिंग होगी बंद, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस।
Coaching Center Rule Update:
अब केंद्र सरकार प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। प्राइवेट कोचिंग सेंटरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गयी है। जिसके मुताबिक, कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकता। इसके लिए उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके अलावा, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अब कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोचिंग सेंटर किसी भी छात्र से मनमानी फीस नहीं लेगा।
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देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती संख्या और देश में अनियंत्रित कोचिंग सेंटरों की मनमानी को देखते हुए केंद्र ने दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार, आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, एनईईटी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटरों के पास अग्नि और भवन सुरक्षा से संबंधित एनओसी होनी चाहिए। छात्रों को परीक्षा के दबाव और सफलता से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी दी जानी चाहिए।
Coaching Center Rule Overview
Name of the Article | Coaching Center Rule Update |
Type of the Article | 16 साल से कम उम्र के बच्चो की कोचिंग होगी बंद |
OFFICIAL WEBSITE | Star Gurukul |
Detailed Information | Please Read The Article Completely |
नई गाइडलाइंस जारी :
कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और विनियमन 2024 के लिए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिए गए हैं। कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग संस्थानों के नियमन, अधिक फीस वसूलने और अलग-अलग जगहों पर खुलने वाले निजी कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या से संबंधित कानून हैं और केंद्र सरकार ने वहां आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बीच मॉडल दिशानिर्देश प्रस्तावित किए हैं।
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दिशानिर्देशों में कहा गया है कि छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव को देखते हुए, कोचिंग सेंटरों को बच्चों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। कोचिंग संस्थान अनुभवी मनोवैज्ञानिकों की मदद से छात्रों को तनाव और अवसाद से बचाएंगे और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य में मदद करेंगे।
नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना:
गाइडलाइंस के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटरों को भारी जुर्माना देना होगा। कोचिंग सेंटरों को पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये, दूसरे अपराध के लिए 1 लाख रुपये और तीसरे अपराध के लिए पंजीकरण रद्द करने के भारी जुर्माने के लिए तैयार रहना चाहिए।
10 दिन के अंदर वापस कर दी जाएगी फीस:
गाइडलाइन के मुताबिक, कोर्स के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। यदि कोई छात्र पूरा भुगतान करने के बावजूद पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ने के लिए आवेदन करता है, तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा वापस किया जाना चाहिए। रिफंड में हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी।
कक्षाएं 5 घंटे से अधिक नहीं चलेंगी :
किसी भी परिस्थिति में स्कूलों या संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति के दौरान कोचिंग कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी। एक दिन में कक्षाएं 5 घंटे से ज्यादा नहीं चलेंगी। सुबह और देर रात की कक्षाएं नहीं होंगी और छात्रों और शिक्षकों को एक सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। त्योहार के दौरान, कोचिंग सेंटर छात्रों को अपने परिवारों से जुड़ने और भावनात्मक लगाव विकसित करने की अनुमति देगा।
16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नहीं होगा नामांकन :
केंद्र द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियम 2024 के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में दाखिला नहीं लेना चाहिए। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि कोचिंग सेंटरों को माता-पिता और छात्रों से भ्रामक वादे या रैंक की गारंटी नहीं देनी चाहिए।
कम योग्य ट्यूटर्स को पढ़ाने की अनुमति नहीं :
दिशानिर्देशों में प्रस्ताव है कि स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के तीन महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण का प्रस्ताव दिया है।
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