Property Rule In India: 99 साल की लीज खत्म होने के बाद क्या छोड़ना पड़ता है अपना घर? जानिए सभी नियमों को।
Property Rule In India
भारत के शहरों में ज्यादातर फ्लैटों को लीज पर दी जाती है। ये लीज 99 साल की होती है। दिल्ली-एनसीआर में भी ज्यादातर Property लीज पर बेची जाती है। इसका मतलब यह है कि घर खरीदारों को 99 साल तक अपार्टमेंट का उपयोग करने का अधिकार मिलता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि 99 साल के बाद क्या होगा? लीज अवधि समाप्त होने के बाद संपत्ति खाली करनी होगी या अनुबंध बढ़ाना होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से :
Real State दो प्रकार के होते हैं
देश में दो तरह के Real State लेनदेन होते हैं। पहली स्वामित्व वाली संपत्ति, दूसरी पट्टे यानि लीज वाली संपत्ति। फ्रीहोल्ड में, एक व्यक्ति खरीद की तारीख से जमीन या संपत्ति का मालिक होता है। जबकि पट्टे (लीज) में व्यक्ति को संपत्ति के उपयोग का अधिकार प्राप्त होता है। लीज पर संपत्ति 99 साल तक के लिए दी जाती है।
Property Rule In India Overview
Name of the Article | Property Rule In India |
Type of the Article | Property Dealing Related |
OFFICIAL WEBSITE | Star Gurukul |
Detailed Information | Please Read The Article Completely |
क्या है Property लीज ?
संपत्ति का हस्तांतरण बार-बार न हो इसके लिए देश में लीज की व्यवस्था शुरू गयी। इसके जरिये खरीदार को आसानी से संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति के अधिकार पट्टा समझौते में निर्दिष्ट हैं, जो किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने में मदद करता है। ताकि लीज के तहत संपत्ति का उपयोग करने वाले व्यक्ति को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
पट्टा समाप्त होने के बाद क्या होता है?
आपकी लीज समाप्त होने के बाद चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार स्वामित्व को फ्रीहोल्ड स्वामित्व में बदलने की योजना चलाती है। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद, संपत्ति फ्रीहोल्ड बन जाती है। लेकिन इसके लिए आपको शुल्क देना होगा। किसी संपत्ति को लीज पर लेने के कई फायदे हैं क्योंकि यह फ्रीहोल्ड संपत्ति के मालिक होने की तुलना में सस्ता है। वहीं एक बार लीज समाप्त हो जाने पर, आपको इसे फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।
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